50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अफसार पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला कोटला शमशाबाद को दोषी करार देते 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
बीते 6 वर्षो पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 15 वर्षीय पुत्री जो कक्षा 5 में पढ़ती है। उसके काफी दिनों से पेट मे दर्द हो रहा था। जिसका अल्ट्रासाउंड करवाने से पता लगा की वह गर्भवती है। पुत्री ने बताया 10 अप्रैल 2018 को समय 11 बजे दिन जब वह अफसार के घर के बाहर खेल रही थी, तभी मुझे अफसार ने जबरदस्ती घर के अंदर बन्द कर लिया और तमंचे की बल पर मेरे कपड़े उतारकर गलत काम किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अफसार और इजहार के विरुद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अफसार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य में अभाव से इजहार को दोष मुक्त कर दिया।