फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने वसूली वारंट की तामील न कराने पर कानपुर नगर के रावतपुर थाने के थानाध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस जारी कर 20 जनवरी को न्यायालय में तलब किया गया है।
अपर प्रधान न्यायाधीश अंजू कंबोज ने आज शाहीन शिफा वनाम अब्दुल गनी वाद संख्या 36/11/2013 की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका तामील कराकर वापस न करने पर कानपुर जनपद के रावतपुर थाने के थानाध्यक्ष के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की और थानाध्यक्ष रावतपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 20 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा है कि यदि जनपद कानपुर नगर के रावतपुर थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।