फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने अभियुक्त अर्जुन कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 95 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड में से 80 हजार रुपये पीडि़ता को दिया जायेगा।
वर्ष 2018 में नन्ने पुत्र गुड्डू निवासी अम्बेडकर नगर नरकसा कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसकी बहन ने अर्जुन दिवाकर पुत्र महेश चन्द्र निवासी मोहल्ला अधैया कोतवाली से प्रेम विवाह किया था। बहन का अर्जुन दिवाकर से मन-मुटाव चल रहा था। जिस कारणा वह अपने घर नरकसा में रह रही थी। 17 अगस्त 2018 को सुबह 7 बजे मेरी बहन नैना मां राजकुमारी के साथ काम करने जा रही थी। चमड़ा मण्डी के सामने अर्जुन ने रोक लिया और जान से मारने की नियत से बहन के पेट में गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गयी। मां ने आसपास के लोगों की मदद से एक निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। जहां से लोहिया रेफर कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 307 व 3/25/27 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह प्रथम ने अभियुक्त अर्जुन कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 307 में सात वर्ष का कारावास व 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 25 के आरोप में दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 27 के आरोप में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। अर्थदंड में से 80 हजार रुपये पीडि़ता को दिया जायेगा।