थानाध्यक्ष छिबरामऊ न्यायालय में तलब

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने वसूली वारंट की तामील न कराने पर जनपद कन्नौज के छिबरामऊ थानाध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस जारी कर 31 जनवरी को न्यायालय में मय वारंट तलब किया।

अपर प्रधान न्यायाधीश अंजू कंबोज ने पूनम सक्सेना बनाम राकेश कुमार भटनागर वाद संख्या 294/11/2018 की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका तमिल कराकर वापस न करने पर जनपद कन्नौज के छिबरामऊ थाने के थानाध्यक्ष के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की और थानाध्यक्ष छिबरामऊ को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए 31 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। अपने आदेश में न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि यदि जनपद कन्नौज के छिबरामऊ थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत अमल में लाई जाएगी। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक कन्नौज व अवर सचिव लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी है।

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