दो भाई व मां को तीन वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। म्यूजिक सिस्टम बजाने का विरोध करने की रंजिश को लेकर दबंगों ने लाठी-डंडा व गड़सा से पड़ोसी के घर में घुसकर हमला कर दिया। जिसमें एक की मौत हो गई थी। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने अभियुक्त राकेश उर्फ पप्पू को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं भाई राजेश, राजा व मां चन्द्रवती को धारा 452 के आरोप में तीन वर्ष का कारावास की सजा से दंडित किया।
25 अगस्त 2016 को जितेन्द्र कुमार निवासी टिलिया नवदिया कोतवाली फतेहगढ़ ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि शाम 8 बजे मैं व मेरा परिवार घर पर मौजूद था, तभी पड़ोसी राकेश उर्फ पप्पू, राजेश व राजा पुत्रगण कलक्टर, चन्द्रावती पत्नी कलक्टर हाथों में लाठी-डंडों व सरिया लेकर घर में घुस आये व पप्पू के हाथ में गड़सा था। सभी लोग गाली-गलौज करते हुए बोले कि तुम लोग म्युजिक सिस्टम नहीं बजाने देते हो आज तुम लोगों को बताते है और सभी लोगों ने हमला कर दिया। पप्पू ने हाथ में लिये गड़सा से मेरे पिता पर हमला कर दिया।
जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गये। बचाने आयी भाभी व भाई को भी पीटा। उपचार के लिए पिता को एक निजी चिकित्सक के यहां ले गये। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 302, 323, 504, 452 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी मामले का पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष व सशकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार, श्रवण कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने अभियुक्त राकेश उर्फ पप्पू को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 323/34 के आरोप में एक वर्ष का कारावास, धारा 452 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 के आरोप में एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। वहीं राजेश, राजा व चन्द्रवती को धारा 323/34 में एक वर्ष का कारावास, धारा 452 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 के आरोप में एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। अभियुक्तों द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी।