पाक्सो एक्ट के मामले में दो युवकों को आजीवन कारावास

60-60 हजार रुपये का लगाया गया अर्थदण्ड
घटना के छ: माह बाद पीडि़त को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने प्रभाकर पुत्र रामकुमार राजपूत, हरवेंद्र पुत्र जंग सिंह राजपूत निवासीगण सिलसण्डा मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए दण्डित किया।

बीते वर्ष थाना मेरापुर क्षेत्र की निवासी एक युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया था कि मेरी 17 वर्षीय पुत्री 25 जून 2023 को शाम के समय खेत में शौंच करने गयी हुई थी। घर वापस आते समय पहले से घात लगाए हुए प्रभाकर, हरवेंद्र ने जबरदस्ती पकडक़र ज्वार के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था और उसका मोबाइल से वीडियो बना लिया था। किसी तरह मौके से भागकर पुत्री ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने प्रभाकर, हरवेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास और दोनों आरोपियों को 60 हजार-60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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