*उधारी के 250 रुपये मांगने पर हुआ था विवाद
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। उधारी के रुपये के मांगने पर दो सगे भाइयों ने दुकानदार के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया था। अपर जिला जज प्रथम न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने धारा 307 के मामले संतोष, दिनेश पुत्रगण रक्षपाल निवासी डूंगरपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते 10 वर्ष कारवास 50-५० हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया।
विगत 17 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम डूंगरपुर निवासी राजवीर ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया कि मेरा भाई अनिल मोहम्मदाबाद चौराहा पर मिठाई की दुकान किये हुए है। गांव के ही संतोष, दिनेश पुत्रगण रक्षपाल ने 250 रुपये की मिठाई उधार ली थी। कई बार रुपये मांगने पर रुपये नहीं दिए। 1 फरवरी 2006 को मेरा भाई अनिल संतोष, दिनेश से पैसे मांगने के लिए गया। वह लोग गाली-गलौज करने लगे। मौके पर भतीजा धीरेंद्र आ गया। उक्त लोगों ने लाठी-डंडों से धीरेंद्र का सर फोड़ दिया और मेरे भाई को जान से मारने की नियत से गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु वैश्य ने सन्तोष, दिनेश को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को 10-१०वर्ष का कारवास व 50-५० हजार का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।