फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आरोपियों से सांठगांठ कर थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा वापस न लेने व धमकी देने के मामले में पीडि़त ने थानाध्यक्ष कम्पिल सहित चार नाम दर्ज व पांच अज्ञात के लोगों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की है।
थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम शिवपुर कुंवरपुर खास निवासी गंगासहाय पुत्र लल्लू सिंह ने न्यायालय में दायर की 156(3) याचिका में दर्शाया कि मेरे पुत्र राजकुमार के साथ बैंक कर्मचारी संजीव तथा दलाल कुलदीप व सुग्रीव ने मिलकर जालसाजी करके लाखों रुपये की ठगी की थी। जिसकी शिकायत थाने में कई बार की, लेकिन पुलिस कार्यवाही नहीं की। पुत्र न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। थानाध्यक्ष आरोपियों के साथ मिलकर मुझे व मेरे पुत्र को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने लगे। ७ फरवरी को शाम के समय मेरा पुत्र कम्पिल से अपनी दुकान वापस आ रहा था। रास्ते में सैनिक खाद भण्डार के पास कुलदीप, सुग्रीव तथा उसका साथी मनोज व कुछ अज्ञात लोगों ने रोंक लिया और पुत्र को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी, ऐसा न करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। जब मेरा पुत्र शिकायत करने थाने जा रहा था, तभी रास्ते में पेट्रोल पम्प के सामने थाना प्रभारी दिलपी कुमार कंचन ने रोक लिया और धमकी दी कि मुकदमा वापस नहीं लोगों तो बाहर वह लोग मारेंगे और थाने में मैं मारुंगा। थाना प्रभारी की धमकी से मेरा पुत्र दहशत में आ गया और दुकान पर आकर जहरीला कीटनाशक पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। हालत बिगडऩे पर लोहिया रेफर कर दिया। जहां बमुश्किल से उसकी जान बच पायी। जब मंै मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने गया तो थाना प्रभारी ने मुझे भद्दी-भद्दी गालियां दी और कहा कि तेरा लडक़ा अगर बच जाये तो उसे सल्फास खिला देना, तब रिपोर्ट दर्ज कराने आना। पीडि़त का आरोप है कि उक्त लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर मेरे पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाया है।