दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव तैयापुर में 30 मई 2023 को 10 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म व गला दबाकर हत्या के दोषी जीजा को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है। औरैया जिले में दिबियापुर थाना क्षेत्र के तैयापुर में 30 मई 2023 को एक 10 वर्षीय नाबालिग की उसके बहनोई ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोषी बहनोई के खिलाफ पॉक्सो व हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें घटना की चश्मदीद पत्नी की गवाही ने इस पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया। इसके चलते न्यायालय ने सभी साक्ष्यों व तथ्यों के मद्देनजर दोषी रोहित को फांसी की सजा सुनाई।
इसमें 21 मार्च को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने दोषी रोहित को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद दोषी रोहित कोर्ट में शांत बैठा रहा। उधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद दोषी रोहित की पत्नी पूजा व मां आरती को जैसे ही फांसी की सजा की जानकारी हुई। वह कोर्ट परिसर के बाहर दहाड़े मारकर रोने लगी। इस दौरान दोषी की पुत्री भी मौजूद थी।