फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प्ध्अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/ मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध मा0न्यायालय ।ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी में वाद दायर किये गये थे, जिनमें से निम्न वादो में ADM(F/R)/न्याय निर्णायक अधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति द्वारा माह फरवरी 2024 में निम्न खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। न्यायालय में पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत द्वारा की गयी।
* दिनांक 06.05.2022 को वीरेन्द्र कुमार पुत्र आशाराम के गुटैटी दक्षिण, थाना-शमसाबाद पर छोटा हाथी से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था न्यायालय द्वारा 35000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 30.04.2022 को बृजेश गुप्ता पुत्र शिवऔतार के ताजपुर रोड, मोहम्मदाबाद, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ वनीला आइसक्रीम (शाइनबर्ड ब्राण्ड) का नमूना जाँच में अधोमानक व मिथ्याछाप पाया गया था न्यायालय द्वारा 70000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 29.09.2022 को जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र रमेश चन्द्र अग्रवाल के हाॅस्पिटल रोड फतेहगढ़ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ काजू (पैक्ड) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था न्यायालय द्वारा 20000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 23.07.2022 को राकेश कुमार पुत्र स्व0 मुंशीलाल शर्मा के 1/98, बेसमेन्ट होटल उदय इन, मछलीटोला फतेहगढ़ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Premimum Cake Mix (DANBRO Brand)(Pizza Base Concentrate) Packed का नमूना जाँच में मिथ्याछाप व भ्रामक पाया गया था न्यायालय द्वारा 25000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 12.04.2021 को बदन सिंह पुत्र रामप्रकाश के हाथीपुर, पोस्ट-बरौन, थाना-मऊदरवाजा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स हंस मेडिकल स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ Dietary Supplement (Ferrous ascorbate, folic acid and zinc sulphate) Brand Ferrogar-XT tablets का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, न्यायालय द्वारा 85000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 20.12.2023 को महेश सिंह पुत्र रामचन्द्र को मोहल्ला किदवईनगर, बेवर रोड मोहम्मदाबाद पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
*दिनांक 20.12.2023 को दिनेश कुमार पुत्र रामप्रकाश को कोठी बाजार, जहानगंज पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर,न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 19.10.2022 को रविन्द्र प्रताप सिंह पुत्र उदयवीर सिंह राठौर के रेलवे रोड निकट ब्लाक कायमगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स राम मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर न्यायालय द्वारा 15000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 21.10.2022 को अरविन्द पुत्र मन्नीलाल के पालीवाल मार्केट मण्डी कमालगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था, न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।
* दिनांक 01.10.2022 को नरेन्द्रपाल सिंह उर्फ बबलू पुत्र स्व0 जयदेव सिंह के न्यायालय द्वारा 10000 रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है।