किशोरी के अपहरण के मामले में युवक को पांच साल की सजा

मेला रामनगरिया में मां-पिता के साथ कल्पवास करने गई थी किशोरी
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपहरण के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने युवक को दोषी कराकर देते हुए पांच साल की सजा व बीस हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया।मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी दंपति वर्ष 2014 में माघ माह में पांचालघाट गंगा तटपर लगे मेला रामनगरिया में कल्पवास करने गए थे। वह अपने साथ पुत्री को भी ले गए। 11 फरवरी की सुबह पुत्री को राउटी में छोड़कर दंपति गंगा स्नान करने चले गए। करीब साढ़े छह बजे गंगा स्नान और आरती कर दंपति राउटी में आए तो पुत्री गायब मिली। पुत्री की काफी खोज की, लेकिन वह नहीं मिली। मेला थाने में पुत्री के गायब होने की तहरीर दी थी। सुनवाई न होने पर शहर कोतवाली में तहरीर दी, फिर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू नहीं की। मेला में पास में राउटी डाले ग्रामीण ने बताया कि मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के कांशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया निवासी आसिफ उसकी पुत्री को बहला कर अपने साथ ले गया है। इसकी जानकारी पुलिस को देकर रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। तब परेशान होकर दंपति ने रिपोर्ट न लिखने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर जांच हुई और किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया। विवेचना के बाद विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल के आधार पर न्यायाधीश प्रेम शंकर ने आसिफ को किशोरी का अपहरण करने के जुर्म में दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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