पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को आजीवन कारावास

दस हजार रुपये का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने अभियुक्त जबर सिंह पुत्र स्व रामचंद्र निवासी चांदपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विगत 3 वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद निवासी शांति देवी पत्नी केशव प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मेरी छोटी बहन मालती देवी की शादी मेरे गांव के ही जबर सिंह के साथ हुई थी। मेरी बहन के एक पुत्री थी, उसकी म्रत्यु हो चुकी थी। मेरा बहनोई शराब पीकर बहन के साथ मारपीट करता था। 9 अगस्त 2021 को मेरी बहन को मारा पीटा और जान से मारने की नियत से तालाब में धक्का मार दिया। आसपास के लोगों ने बहन को तालाब से निकाल कर मेरे घर छोड़ दिया। दो दिन बाद जबर सिंह अपनी गलती की माफी मांगकर बहन को अपने साथ ले गया। उसने गांव के कुछ लोगों से कहा मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है मैं उसे जान से मार दूंगा। बहन के नाम 10 डीसीमाल जमीन थी। जबर सिंह आये दिन उसे बेचने के लिए परेशान करता था। 11 अगस्त की रात्रि को बहनोई जबर सिंह ने बहन को ईट-डंडों से मारकर हत्या कर दी। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने साक्ष्य गवाह के आधार पर अभियुक्त जबर सिंह को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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