नगर निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में न्यायालय में उपस्थित न होने पर न्यायाधीश ने पूर्व विधायक विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह व अभिषेक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई नियत की गई है।
वर्ष 2023 को जेई डीके सिंह ने नगर निकाय चुनाव के समय आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह, अभिषेक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि नगर निकाय चुनाव में 25 मई 2023 को रात्रि 10:25पर समाजवादी पार्टी एकता सिंह के चुनाव कार्यालय पर पूर्व विधायक विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह, अभिषेक एवं २० अन्य लोग कार्यालय पर पाये गये। एक गेट खुलवाने का प्रयास किया गया तो दूसरे गेट से लगभग 15-20व्यक्तियों को निकाल दिया गया। जो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन है। मौके पर चाय-नाश्ता कराये जाने के अवशेष मिले। उस मुकदमे में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पत्रवाली में न्यायालय में प्रसज्ञान हो गया था। जिसमें दोनों लोगों ने अपनी अपनी जमानत पत्रावली में चार्ज के 8 मई की तिथि नियत थी, लेकिन न्यायालय में दमयंती सिंह व अभिषेक उपस्तिथि नहीं हुए। न्यायाधीश घनश्याम शुक्ला ने दमयंती सिंह व अभिषेक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई नियत की गई है।