बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध शस्त्र से गोली मारकर हत्या व जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज न्यायाधीश 7 अंकित कुमार मित्तल ने विनोद, अशोक कुमार, कुमार कुमार पुत्रगण बाबूराम निवासीगण चीरन नगला शमशाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बीते 18 वर्ष पूर्व मुंशी लाल ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि बाबूराम निवासी चीरन नगला की बिल्डिंग में किराए पर उसका पुत्र राजू पुत्र मुंशी लाल निवासी ग्राम इकडरिया जहानगंज व नगला सेठ के बचान सिंह पुत्र पुत्तूलाल साझे में करीब एक साल से रानी अवंतीबाई जूनियर हाईस्कूल चला रहे थे। छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर बिल्डिंग में जगह कम पडऩे पर मेरे पुत्र राजू ने छ: कमरों पर टीन शेड डलवाया था व कमरे बनवाये थे। स्कूल 5 वर्ष के लिए मौखिक रूप से किराए पर था, परन्तु बाबूराम राजू से बिल्डिंग बीच में ही खाली कराना चाहते थे। राजू का कहना था कि मेरे पैसों का हिसाब कर दो मैं आपकी बिलिडंग खाली कर दूंगा। उस दिन स्कूल में उनका पुत्र राजू, अहिबरन पुत्र महाराम निवासी जहानगंज, बचान सिंह पुत्र पुत्तूलाल निवासी नगला सेठ मौजूद थे। करीब १० बजे स्कूल में बाबूराम व उनके लडक़े विनोद, अशोक, कुदीप निवासीगण चीरन नगला अपने-अपने हाथों में तमंचे लेकर आये तथा कहा कि साले राजू मेरा स्कूल खाली नहीं करेगा, आज तेरा हिसाब कर दूँ। इतने में चारों ने अवैध तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिससे मेरे लडक़े राजू की स्कूल के गेट पर गोली लगने से मौत हो गयी तथा एक छात्र गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अशोक, विनोद, कुलदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मुकदमा विचारण के दौरान बाबूराम की मृत्यु हो गयी थी।
हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
