प्रयागराज समृद्धि न्यूज़ ।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का मामला,
हाईकोर्ट के जमानती वारंट पर बिजली विभाग के हड़ताली कर्मचारी नेता हुए हाजिर,
कर्मचारी नेताओं ने जनता को हुई परेशानी पर अफसोस जताया,
कहा सरकार उनकी मांगों पर विचार करने को कौन कहे,बात ही नहीं करना चाहती,
कोर्ट ने सुबह 10 बजे इन कर्मचारी नेताओं के आचरण की कड़ी निंदा की,
कोर्ट ने कहा कि उन्हें इसका अभास नहीं है कि उनके इस आचरण से
प्रदेश की जनता व सरकार को कितना नुकसान हुआ,
अस्पतालों में मरीजों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी,
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की भी खिंचाई की,
कहा कि जब 600 एफ आई आर दर्ज की गई है और वारंट जारी है तो कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नही की गई,
कोर्ट ने कहा हड़ताल से हुए नुकसान की भरपाई इन्हीं से की जाये,
कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं के अधिवक्ता से भी कहा कि वह 11.30 बजे तक बताएं नुकसान की भरपाई
क्यों न उनके वेतन अथवा उन्हें मिल रहे अन्य सरकारी भत्तों से की जाए,
जनहित याचिका पर अधिवक्ता विभु राय द्वारा दाखिल अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की,
इसके बाद साढ़े बारह बजे तीसरी बार कोर्ट ने सुनवाई की,
कर्मचारी नेताओं से आश्वासन देने को कहा कि वे भविष्य में हड़ताल कर बिजली आपूर्ति बाधित नहीं करेंगे,
हालांकि कर्मचारी नेताओं आश्वासन नहीं दिया कहा उनकी मांग नहीं सुनी जा रही,
कोर्ट ने सोमवार को तीन दौर में सुनवाई पूरी की और कहा कि वह इस
मामले में आदेश पारित करेगी,
सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दी जानकारी,
कहा कि तीन दिनों की हड़ताल के
दौरान 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है,
इसके अलावा सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया,
सरकार ने इस परेशानी से उबरने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी,
फिलहाल कोर्ट का आदेश अभी नहीं आया है,
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस एसडी सिंह की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई।