दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर फैसला सुनाया। बता दें केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दिल्ली सीएम की जमानत पर रोक लगाते हुए कई गंभीर टिप्पणी की। जज ने कहा कि कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले और सामग्री की उचित सराहना नहीं की। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई निचली अदालत की दी जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आगे कहा: चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई। एक बार जब समन्वय पीठ द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को वैध घोषित कर दिया गया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून का उल्लंघन करके कम कर दिया गया था। वेकेशन जज ने सुप्रीम कोर्ट के सतेंदर कुमार अंतिल फैसले की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं की है।