फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। डकैती के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष जीआरपी फर्रुखाबाद 26 वर्षों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय की ओर से गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये तथा ८२ की प्रक्रिया लम्बे समय जारी है, परन्तु उसका तामीला आख्या प्राप्त नहीं है। यह वाद वर्ष 2000 से लंबित है। अभियुक्त अनुपस्थिति के कारण दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए अपने स्तर से इस बाबत पूरा प्रयास कर जानकारी कर लिखित सूचना अगली तिथि तक उपलब्ध करायें कि अभियुक्त राम कुमार सिंह वर्तमान में कहां नियुक्त/ कार्यरत है तथा यदि सेवानिवृत्त हो गया हो तो सेवा अभिलेख के अनुसार वह वर्तमान में कहाँ पर उपलब्ध हो सकता हैै तथा उसे किस स्थान से पेंशन प्राप्त हो रही है। 20 जुलाई को अभियुक्त रामकुमार सिंह की उपस्थिति/आरोप के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।
राज्य बनाम रामकुमार आदि धारा 392 के मामले में अभियुक्त हरिश्चन्द्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है। रामकुमार अनुपस्थित है। अभियुक्त हरिश्चन्द्र के अधिवक्ता ने सूचित किया कि इस मामले में दूसरा अभियुक्त रामकुमार 17 मई 1998 को उपनिरीक्षक/ थानाध्यक्ष जीआरपी फर्रुखाबाद के रुप में तैनात था। तब से अभियुक्त रामकुमार ने न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी है और अपनी जमानत भी नहीं करायी। अभियुक्त रामकुमार पुत्र स्व0 हीरालाल लम्बरदार निवासी ग्राम गोहना फरमाना थाना सदर जनपद रोहतक हरियाणा १४ फरवरी 2022 को जनपद मथुरा में तैनात था। उसके पूर्व 2001 व 2002 में उक्त अभियुक्त जनपद एटा में कार्यरत था। न्यायालय की ओर से गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये तथा 82 की प्रक्रिया लम्बे समय जारी है, परन्तु उसका तामीला आख्या प्राप्त नहीं है। यह वाद वर्ष 2000 से लंबित है। अभियुक्त अनुपस्थिति के कारण दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय अभिनितम उपाध्याय ने 20 जुलाई को अभियुक्त रामकुमार को न्यायलय में प्रस्तुत करने के एसपी को निर्देश दिये है।