फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार तृतीय ने अभियुक्त किशनपाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
फूल चन्द्र जाटव निवासी डाल का नगला ने 17 अपै्रल 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया कि मैं अपने भाई रामनरेश व भतीजा सुंदरलाल के साथ टाउन हाल चुंगी स्थित डा0 दिनेश के यहां दवा लेने गये थे। चुंगी के पास रिन्कू की परचून की दुकान के सामने मेरे गांव के किशन पाल पुत्र रामदास जाटव आया और मेरे भतीजे सुंदरलाल के साथ वाद-विवाद करने लगा। इस दौरान किशन पाल ने तमंचे से भतीजे के सिर में गोली मार दी। जिससे भतीजा गंभीर रुप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से उपचार के लिए लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां हालत बिगडऩे पर चिकित्सक ने सैफई के लिए रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, श्रवण कुमार की कुशल पैरवी के आधार पर सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार तृतीय ने अभियुक्त किशनपाल को धारा 302 के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।