फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय में आख्या प्रस्तुत न करने पर न्यायाधीश ने मोहम्मदाबाद व थाना मऊदरवाजा प्रभारी निरीक्षक को तलब किया है।
भारत लाल गुप्ता बनाम अजय के मामले में न्यायालय द्वारा 10 जुलाई को आदेश जारी किया था कि मोहम्मदाबाद में प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है अथवा नहीं की आख्या 23 जुलाई को मांगी थी, लेकिन न्यायालय में वांछित आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। संबंधित पैरोकार के द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि थाने के डाक मुंशी के छुट्टी पर होने के कारण आख्या प्राप्त नहीं हुई। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या 3/विशेष न्यायाधीश द0प्र0क्षे0 ने आदेश करते हुए कहा कि उक्त के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें कि 13 दिन बीत जाने के बाद भी न्यायालय में आख्या क्यों नहीं प्राप्त करायी गई और यह भी स्पष्ट सुनिश्चित करें कि थाने के डाक मुंशी के छुट्टी पर जाने के बाद आख्या न्यायालय में प्रेषित नहीं की जाती है। 29 जुलाई तक मोहम्मदाबाद कोतवाली प्रभारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण मय आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह समझा जायेगा कि उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है। तब आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। वहीं राज्य बनाम वादी आरिफ के मामले में धारा 392 आईपीसी थाना मऊदरवाजा में न्यायालय द्वारा 25 नवम्बर 2021 आदेश के अनुक्रम में अग्रेतर विवेचना करने हेतु आदेशित किया गया था। 21 दिसम्बर 2022 को वादी आरिफ द्वारा संबंधित थाने से प्रगति आख्या मंगाये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने 4 जुलाई 2023 को आदेशित किया कि संबंधित विवेचक सम्पूर्ण सीडी सहित अगली तिथि को उपस्थित हो। परन्तु अभी तक संबंधित विवेचक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिस कारण प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। न्यायालय ने संबंधित विवेचक को सम्पूर्ण केस डायरी सहित 1 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन न करने पर आपके विरुद्ध उचित विधिक कार्यवाही की जायेगी।