लूट के मामले में दो पर दोषसिद्ध

सजा पर सुनवाई 6 अगस्त को
शमशाबाद स्टेशन पर यात्रियों से की थी लूट
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूटपाट करने के मामले में अपर जिला जज एंटी डकैती कोर्ट न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजाराम बहेलिया, रामबाबू पुत्र सेवाराम निवासी महमदपुर गनी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 6 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
विगत 24 वर्र्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम चिलसरा निवासी मुहम्मद सुलेमान पुत्र मियांजान ने जीआरपी पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मैं व मुहम्मद उमर, इलियास खां दातागंज बदायू से उर्स में शामिल होकर आए थे। देर हो जाने के कारण शमशाबाद रेलवे स्टेशन पर ही रुक गए थे। रात्रि लगभग डेढ़ बजे कुछ बदमाश अवैध तमंचे लेकर आए और हम लोगों को धमकाकर उमर से 465 रुपए व एक घड़ी, इलियास से 53 रुपए, मुझसे 88 रुपए छीन लिए। कुछ समय बाद पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने अभियुक्त अशोक कुमार, रामबाबू को दोषी करार देते न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 6 अगस्त की तिथि नियत की है।

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