फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त पिंटू उर्फ पवन कुमार बोडिया पुत्र राममूर्ति निवासी डूंगरपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते दस माह का कारावास की सजा से दंडित किया।
विगत 13 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद में तैनात उपनिरीक्षक आशीष कुमार पांडेय, कांस्टेबिल छोटेलाल, राजेन्द्र तिवारी के साथ शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए गश्त कर रहे है, तभी मुखबिर की सूचना पर डूंगरपुर तिराहे पर बने प्रतीक्षालय के पास एक व्यकि को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पवन कुमार बताया। तलाशी में उसके पास से नशीली गोली बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने न्यायालाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त पवन कुमार को दोषी करार देते हुए दस माह का कारावास व २० हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।