फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गाली-गलौज व मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने अभियुक्त भीखम सिंह उर्फ पप्पू व कल्लू को दोषी करार देते हुए छह की परिवीक्षा की सजा से दंडित किया।
थाना राजेपुर के ग्राम नगला घाघ (बिलालपुर) निवासी पीडि़त ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि वह बाल्मीकि है और हरिजन जाति का है। 9 मार्च 2014 को सुबह 11 बजे अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी गांव के भी भीखम सिंह उर्फ पप्पू व उसके रिश्तेदार कल्लू व सोनू पुत्र देवनारायन सिंह निवासीगण चिलसरा शमशाबाद आये और मुर्गा देने के लिए कहा। मैंने मुर्गा देने से मना कर दिया। इसी बात पर सभी लोग एकराय होकर गंदी-गंदी गाली गलौज करने लगे। इस दौरान आरोपीगण मारने के लिए दौड़ पड़े। मारपीट से बचने के लिए मैं घर के अंदर भाग गया। आरोपीगण घर में घुस आये और मारपीट करने लगे। भीखम सिंह ने लाठी मेरे सिर पर मार दी। जिससे मेरा सिर फट गया। कल्लू व सोनू ने डंडो से पीटा। शोरगुल सुनकर पत्नी व अन्य परिजन आ गये जिन्होंने बचाया। आरोपीगण जानमाल की धमकी देकर भाग गये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली राय ने अभियुक्त भीखम सिंह उर्फ पप्पू व कल्लू को धारा 323, 504 के आरोप में दोषी करार देते हुए छह की परिवीक्षा की सजा से दंडित किया।