फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पाक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संदीप को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले वादी के विरूद्ध धारा 22 पास्को अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश दिए है।
थाना राजेपुर के ग्राम राई निवासी जागेश्वर पुत्र नन्हू ने 22 जून 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि 18 जून 2022 को दोपहर के समय कमालुद्दीनपुर में सब्जी बेंचने गया था। पत्नी मंदबुद्धि होने के चलते मैं घर की देखभाल करता हूं। मेरी 14वर्षीय पुत्री है। मेरे पड़ोसी की मंजू पत्नी रामलखन मेेरे घर के बाहर बैठ गयी और मेरी पुत्री को अपने घर से सुई लेने भेज दिया। वहां पर उसके घर में पहले से मौजूद संदीप पुत्र कैलाश ने दबोच कर उसके साथ बलात्कार किया। पुत्री जब छूटकर घर पहुंची और ताई को सारी घटना बतायी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 376,120बी व पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय में वादी द्वारा दिये गये साक्ष्य घटना के परिप्रेक्ष्य में विश्वसनीय साबित नहीं हुए। जिस पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट/अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ संदीप को दोष मुक्त किया। साथ ही फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले वादी के विरूद्ध धारा 22 पास्को अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश दिए है।