गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष आठ माह का कारावास

पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने अभियुक्त सिपाहीलाल उर्फ सिपाहीराम को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार पीडि़ता कविता पुत्री छविनाथ निवासी ग्राम भोजपुर थाना कमालगंज ने दिनांक 13.01.2019 को पुलिस को दी गयी तहरीर में कहा है कि मेरा भाई सिपाहीलाल उर्फ सिपाहीराम मेडिकल कॉलेज भोजपुर में नौकरी करता था। उसी दिन वह शराब पीकर घर आया था। मेरे पिता छविनाथ और मेरा बड़ा भाई शिवशंकर भी शराब पिये थे। किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते मारपीट होने लगी, तभी मेरे पिता बीच बचाव करने आ गये। मेरे छोटे भाई सिपाहीराम ने यह कहते हुए पिता को धक्का दे दिया कि आप बीच में मत आओ। धक्का लगने से शौचालय की कुंडी से टकराकर पिता गिर गये। मारपीट में शिवशंकर को भी चोटें आयीं। पिता मौके पर बेहोश हो गये। जिस पर पिता को मैं व भाई शिवशंकर, रामदास, अरविन्द, लोकनाथ, वीरेंद्र सीएचसी पहुंचे। जहां डाक्टर ने पिता को मृत घोषित कर दिया। विवेचना के आधार पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष अभियुक्त सिपाही लाल उर्फ सिपाहीराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-304, 308, 323, 504 आई.पी.सी. में अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को धारा 304  भा0द0सं0 में 05  वर्ष 08  माह के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 308 भा0द0सं0 में 04 वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 323  भा0द0सं0 में ०6 माह के साधारण कारावास व धारा 504 भा0द0सं0 में एक वर्ष का कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *