जूतों की माला पहनाकर घुमाने व गोबर सुघाने के मामले में सात आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

\*पांच एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट व एससी/एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अपर जिला जज महेन्द्र सिंह ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया।
विगत 2014 में कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव भरतपुर निवासी रजनेश कुमार कठेरिया पुत्र मानसिंह कठेरिया ने पुलिस को दी तहरीर दर्शाया था कि आरोपी पीडि़त व ज्योति पुत्री नत्थूलाल को राजकीय आश्रम इंटर कालेज के पास से प्रदीप पुत्र नत्थूलाल, कमलेश पुत्र मूलचन्द्र, नत्थूलाल पुत्र राधेश्याम, मूलचन्द्र पुत्र राधेश्याम, अनुराग पुत्र बलवीर, महेन्द्र सिंह पुत्र कलक्टर निवासी भरतपुर, धीर सिंह पुत्र बालकराम निवासी गिरीरामपुर पकड़कर भरतपुर ले गये। जहां धीरेन्द्र ठाकुर की दुकान के पास आरोपियों ने हम लोगों की गले में जूतों की माला डाली व गोबर सुंघाया व पिटाई की। आसपास के लोगों ने हम लोगों को बचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप न्यायालय में दाखिल कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अपर जिला जज महेन्द्र सिंह ने प्रदीप, कमलेश, नत्थूलाल, मूलचन्द्र, अनुराग ठाकुर, महेन्द्र सिंह, धीर सिंह के विरुद्ध धारा 147 में एक-एक वर्ष का कारावास व 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया। अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323/1498 में एक वर्ष का कारावास व 500 रुपया अर्थदंड, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 504 में एक वर्ष व एक हजार रुपये का अर्थदंड, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 में एक वर्ष, 3 हजार रुपया अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरित कारावास, धारा 33(१)एक्स एससी/एसटी एक्ट में एक वर्ष व दो हजार रुपया के अर्थदंड, अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। अभियुक्तों की सभी सजाये एक साथ चलेगी। जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। वहीं अभियुक्त बालिस्टर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, अवनेन्द्र, जयपाल व अरविन्द को धारा 147, 323/149,504506 व 7 क्रि0ला0एक्ट व3 (३) (१) एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त किया गया।

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