फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 रितिका त्यागी ने मु0अ0सं0 130/1998 थाना अमृतपुर के मामले में अभियुक्त पातीराम व सोनेलाल पुत्रगण रामपाल यादव निवासी हुसैनपुर थाना अमृतपुर को धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अपराध में दोषसिद्ध किया है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। जिनमें से आज न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पातीराम उपस्थित आया। अभियुक्त पातीराम की जमानत निरस्त कर तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है और उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। वहीं अभियुक्त सोनेलाल के अधिवक्ता की ओर से हाजिरीमाफी प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे निरस्त कर दिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अविलंब गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त पत्रावली पर सुनवाई के लिए 23.09.2024 की तिथि नियत की गयी।