लूटपाट के मामले में चार अभियुक्त को सात-सात वर्ष की सजा व जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। लूटपाट के मामले में चार अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा व जुर्माने से दण्डित किया गया है।
जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने अभियुक्तगण रज्जाक, इस्माइल व सनी को  धारा-397, 412 भा0द0सं0 थाना कायमगंज में अभियुक्तगण रज्जाक, इस्माइल व सनी को  धारा-307/34 भा0द0सं0 थाना कायमगंज एवं अभियुक्त रज्जाक को  धारा-25 आयुध अधिनियम थाना कायमगंज एवं अभियुक्त इस्माइल को अ0सं0   धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कायमगंज के अपराधों में दोषसिद्ध किया है। अभियुक्तगण रज्जाक, इस्माइल व सनी द्वारा घटना कारित की गयी है। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण रज्जाक, इस्माइल व सनी को धारा 397 भा0द0सं0 के अपराध के लिए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व मु0 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से तथा धारा 412 भा0द0सं0 के अपराध के लिए अभियुक्तणों को 7 वर्ष का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुुक्त रज्जाक व इस्माइल को धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध के लिए प्रत्येक को 03 वर्ष का कारावास व 500/- रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं इशरत की लगातार अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गयी।

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