अवैध रायफल से भाईयों ने की थी तीन लोगों की हत्या
20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष 7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने हत्या के मामले नागेंद्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह यादव निवासी रोहिल्ला मोहम्मदाबाद को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 20 हडार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 27 वर्षों पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम रोहिल्ला निवासी हरिपाल सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे व मेरे भाई लल्लू की रंजिश गॉव के जसवीर सिंह व उसके भाई नागेंद्र सिंह पुत्रगण बहादुर सिंह से चल रही थी। जसवीर सिंह वगैरह के डर के कारण मैं व मेरा भाई सौदान सिंह मेरे पारिवारिक भाई सुजान की बैठक के छप्पर के पास सोये हुए थे। भाई सौदान सिंह व सुजान सिंह एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे। मैं थोड़ी दूर पर दूसरी चारपाई पर लेटा हुआ था तथा सुजान सिंह का लडक़ा धनवीर व सुभाष पास में खड़ी हुई बैलगाड़ी पर सोए हुए थे। मेरे पड़ोस के श्यामप्रकाश भी शाम को हम लोगों के पास लेटे हुए थे। छप्पर में लालटेन जल रही थी। करीब रात 1 बजे कुछ व्यक्तियों के पीछे से आने की आवाज पर हम लोगों की आँख खुली और देखा कि जसवीर और उसका भाई नागेंद्र अपने-अपने हाथों देशी रायफल लिए हुए थे। इन दोनों ने लगातार गोलियां चलाकर सौदान, सुजान सिंह, श्यामप्रकाश को मार डाला। शोर गुल की आवाज सुनकर तमाम लोग आ गये। जिसपर उक्त हमलावर भाग गए थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने नागेंद्र को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 20 व हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मुकदमे में जसवीर को न्यायालाय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया जा चुका है।