गैंगस्टर के मामले में तीन पर दोषसिद्ध, सजा 4 अक्टूबर को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला विशेष गैगेस्टर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने अभियुक्त दीपक पुत्र नर सिंह निवासी सेपरेट क्वाटर आरआरसी फतेहगढ़, टेम्पू पुत्र गुलाम मोहम्मद फारूखी निवासी हाथीखना, राजू उर्फ राजेश शुक्ला पुत्र सुभाष चंद्र निवासी मोहल्ला बजाजा फतेहगढ़ के दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर चार अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।
विगत 26 वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ प्रभारी राकेश कुमार व हमराह व सरकारी जीप चालक सहित क्षेत्र में शांति व्यवस्था व तलाश वांक्षित अपराधियों की तलाश में समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दीपक, टेम्पु, राजू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर चार अक्टूबर की तिथि नियत की है।

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