फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दुष्कर्म के मामले में थाना कम्पिल क्षेत्र के निवासी युवती ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष याचिका दायर की। जिसमें बताया कि 13 सितम्बर 2024 को रात लगभग 12 बजे मेरे पति को अपने साथ संजय पुत्र रावेंद्र मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर में आये थे और चारपाई पर दोनों लोग बैठ गए थे। संजय ने अपनी जेब से पौवा निकाला और संजय व मेरे पति ने आधा-आधा पी लिया। कुछ ही देर में संजय ने मेरे पति से कहा कि मोटरसाइकिल सुनील के घर पर खड़ी कर दो। मेरे पति मोटरसाइकिल खड़ी करने चले गए। वैसे ही संजय ने दरवाजा बंद कर अंदर कमरे में ले जाकर चारपाई में गिराकर अपनी इच्छानुसार अपनी हवस की पूर्ति करते हुए पीडि़ता की इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। पीडि़ता के चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए और उसके बाद मेरे पति व संजय तथा उसका भाई आकाश आ गया हैं। उपरोक्त दोनों ने गर्दन पकड़ मारपीट की। पीडि़त ने थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद पीडि़ता ने पुलिस अधीक्षक को जरिये रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पीडि़ता ने न्यायालय में याचिक दायर की।