हत्या के मामले में आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दिन-दहाड़े धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने कारिया यादव पुत्र गंगाराम निवासी याकूतगंज को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 3 वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम याकूतगंज निवासी अंजू कटियार ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 18 मार्च 2021 को मेरे पिता शिवशंकर कटियार अपने खेत पर ट्यूबवेल चलाने गए थे। मैं व मेरा भाई अजय कटियार पिता को खाना देने ट्यूबवेल पर दोपहर लगभग 2 बजे पहुंचे, तभी याकूतगंज निवासी कारिया यादव ट्यूबबेल पर आ गया और पिता को गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर कारिया ने धारदार हथियार से पिता के गले पर हमला कर दिया। मैंने व मेरे भाई ने कारिया को पकडऩे का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गया। पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने कारिया को आजीवन कारावास व 24 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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