दुष्कर्म के मामले टैक्सी चालक को दस वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दुष्कर्म के मामले में अकबर बादशाह पुत्र लुकमान निवासी पपियापुर को दस वर्ष के कारावास व 56500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 3 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में कहा था कि मेरी पुत्री 22 सितम्बर 2021 को दोपहर लगभग 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक फतेहगढ़ आयी थी। वापस घर आने के लिए भोलेपुर क्रासिंग पर खड़ी टैक्सी नंबर यूपी76के8805 में कुछ सवारियां बैठी थीं, जिसमें मेरी पुत्री भी बैठ गयी। रास्ते में सवारियां उतर जाने के बाद पुत्री टैक्सी में अकेली रह गयी, तभी टैक्सी चलाक ने पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघा दिया और बेहोश कर मोहम्मदाबाद रोड पर जाकर आम के बाग में ले जाकर पुत्री के साथ कई बार बलात्कार किया। जब पुत्री को होश आया तो उसने फोन कर मुझे जानकारी दी। मेरे रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि पुत्री बुरी हालत में पड़ी थी। रात में नशे की हालत में होने की वजह से पुत्री को कहीं नहीं ले जा सका। मेरी पुत्री ने सारी घटना बताई और उक्त टैक्सी चालक का नाम पता किया। उसके बाद मैं फतेहगढ़ कोतवाली आया, तो वहां पर पता लगा कि घटनास्थल फर्रुखाबाद कोतवाली का है। पीडि़त अपनी पुत्री को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया। पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार, संजीव कुमार पाल की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने टैक्सी चालक अकबर बादशाह को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते दस वर्ष के कारावास व 56500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है।

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