फ़र्रुख़ाबाद समृद्धि न्यूज। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर शस्त्र विक्रेता अब बिना अनुमति लिए गोला बारुद कारतूस आदि की बिक्री नहीं कर सकेंगे ।
इस आशय का आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव समाप्त होने तक आदेश प्रभावी रहेगा । चुनाव समाप्त होने के बाद आदेश समाप्त हो जाएगा तब तक आयुध विक्रेता बिना अनुमति लिए कारतूस , शस्त्र आदि नहीं बेच सकेंगे। आदेश की अवमानना होने पर कार्यवाही की जाएगी।