गैंगेस्टर के मामले में दो सगे भाइयों पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 26 नवम्बर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने जय सिंह, शिव सिंह पुत्रगण भगवान सिंह निवासीगण ग्राम बदनपुर थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु आज की तिथि नियत है।
बीते 21 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर के तत्कालीन प्रभारी राजपाल सिंह ने दो सगे भाइयों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि मैं 15 मई 2003 को मय हमराही कांस्टेबिल अनिल कुमार, योगेंद्र सिंह, अहिबरन, सत्यभान चालक सहित सरकारी जीप से गस्त व शांति व्यवस्था तलाश अपराधी जय सिंह, शिव सिंह ने एक गिरोह बना रखा है। थानाध्यक्ष की सूचना पर समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने जय सिंह, शिव सिंह को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 26 नम्बमर की तिथि निहित है।

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