पत्नी की हत्या के मामले में पति को 11 वर्ष का कारवास…..

*गैर इरादतन हत्या के मामले में गीतम सिंह पुत्र मकरन्द निवासी ब्रह्मपुरी थाना मेरापुर को अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने 11 वर्ष का कारवास व 10 हज़ार का अर्थदण्ड से दण्डित किया 
    
 फर्रुखाबाद समद्धि न्यूज़्। बीते 12 वर्षो पूर्व मुकदमा वादी छोटेलाल निवासी मिधौली विशुनगढ कन्नौज ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी पुत्री मंजू विवाह गीतम के साथ किया था उसी गॉव में ही दूसरी बेटी अनारो का विवाह किया था 20 सितम्बर को जमीन गिरवी को लेकर गीतम ने मेरी पुत्री मंजू के साथ मारपीट की और गला दबाया जिसके कारण मंजू की म्रत्यु हो गयी थी विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार , अनिल कुमार बाजपेयी , तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य  ने गीतम को धारा 304 में 11 वर्ष का कारवास व 10 हज़ार अर्थदण्ड से दण्डित किया

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