एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गणेश कुमार मिश्रा पुत्र शेष कुमार मिश्रा निवासी मोहल्ला बगिया सोहनलाल कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर बीस वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
बीते 3 वर्षो पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 15 वर्ष की पुत्री 14 मई 2021 को घर के बाहर शौच करने के लिए निकली थी। उसी समय बाइक से राहुल उर्फ अजय मोटर साईकिल से आया और मेरी पुत्री से गणेश मिश्रा के घर चलने को कहा। जिस पर मेरी पुत्रीं विश्वास करके राहुल के साथ गणेश के घर पर चली। गई वहां पर गणेश, रोहित फौजी और था। इन लोगो ने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई, तो मेरी पुत्री को नशा होने लगा। इन तीनों ने जबरदस्ती बारी-बारी से मेरी पुत्री के साथ साथ बलात्कार किया। जब मेरी पुत्री की तबियत बिगड़ी तो राहुल मेरी पुत्री को तीन बजे घर छोड़ गया। पुत्री ने सारी बात मुझे बताया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने गणेश मिश्रा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर बीस वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव से अजय, रोहित को दोष मुक्त किया गया।