हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

आरोपियों ने दिनदहाड़े बस स्टैण्ड पर गोली मारकर की थी हत्या
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज द्वितीय अभिनीतम उपाध्याय ने अभियुक्त अजय सक्सेना पुत्र स्व0 बालकराम निवासी ग्राटगंज, राजू वर्मा पुत्र स्व गंगाराम निवासी लालसराय बढ़पुर, राज कपूर पुत्र स्व गंगाराम निवासी लालदरवाजा रेतगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
विगत 21 वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला पक्का पुल निवासी पप्पी पुत्र लाल बाथम ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि मैं अपने भाई अजय, बहन राखी, बहनोई विनोद, मोनू के साथ कचहरी फतेहगढ़ तारीख करने साथ गया था। उपरोक्त मुकदमे में मृतक की पत्नी कंचन देवी हम लोगों से रंजिश मानती थी। आये दिन हम लोगों के हत्या की फिराक में घूमते रहते है। हम लोग तारीख करने के बाद शाम पांच बजे बस स्टेंड फर्रुखाबाद टेम्पो से उतर कर अपने भाई अजय को मोनू के बाहर जाने के लिए बस स्टैंड की ओर भेजा, तभी एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यकित अजय अपने हाथ में बंदूक लिये हुये, राजू अपने हाथ में बंदूक, राज कपूर मोटसाइकिल चला रहा था, मोटसाइकिल को रोककर अजय को ललकारा और कहा साला बचकर न जाने पाये। सभी लोग दौड़ पड़े। राजकपूर ने गोट से रिवाल्वर निकाली और सभी लोग फतेहगढ़ की ओर भागने लगे। उन लोगों ने फायर किए। बद्री विशाल के पास गली में मेरे भाई के गोली लगी और वह गिर गया। आवाज सुनकर बद्री विशाल के पास खड़ी पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया। हम अपने भाई को लोहिया अस्पताल ले गए। जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्त हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अभिनीतम उपाध्याय ने अभियुक्त अजय सक्सेना, राजू वर्मा, राज कपूर को दोषी करार देते हुई आजीवन कारावास व राजू वर्मा को 55 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अजय सक्सेना, राज कपूर को 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव से शेर मोहम्मद को दोष मुक्त किया गया।

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