फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने अभियुक्त सुधीर उर्फ नटवर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
विगत वर्ष २०१६ में कोतवाली कायमगंज क्षेत्र की एक पीडि़ता ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि वह तम्बाकू गोदाम में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। 20 अक्टूबर 2016 को उसकी नाबालिक पुत्री प्रात:५ बजे खेत में शौच के लिए जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में ग्राम चिलौली निवासी सुधीर उर्फ नटवारा पुत्र पातीराम ने दबंगई के बल पर को रोंक लिया और उसे पकडक़र घसीटने लगा और मुहं में कपड़ा बांधकर ले जाने लगा। इस दौरान पुत्री ने विरोध किया और किसी तरह शोर-शराबा किया तो आवाज सुनकर परिजन मौके पर पीछे से आ गये और पुत्री को आरोपी से छुड़वाया। आरोपी के हाथ में तमंचा था, जिसे उसने दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने अभियुक्त सुधीर उर्फ नटवर को दोषी करार देते हुए धारा 323 के आरोप में एक वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के आरोप में दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में तीन वर्ष के कारावास की सजा व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी।