हत्या के मामले में युवक पर दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई 17 को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज कक्ष 5 न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने लालू उर्फ देवेंद्र पुत्र रामफल गंगवार निवासी नगला दमू थाना नबाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबरकी तिथि नियत की गयी है।
बीते लगभग 23 पूर्व थाना नबाबगंज निवासी ह्रदेश पुत्र स्व0 नन्हें लाल गुप्ता ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि ०४ मार्च 2001 को मेरी माँ विमला देवी ग्राम नगला दमू निवासी पप्पू उर्फ इंद्रेश पुत्र रामफल गंगवार के यहाँ दिए गए ४० हजार रुपये लेने के लिए शाम को चार बजे गयी हुई थी, लेकिन घर वापस न आने पर शाम छ: बजे मैं व मेरे मामा सर्वेश मां को देखने के लिए नबाबगंज से नगला दमू के रास्ते बरतल के आगे तलैया के पास पहुंचे, तो देखा कि मेरी मां को पप्पू व उसका भाई लालू तमंचों से मार रहे थे। दोनों भाइयों को जब मैंने रोका, तो उन्होंने तमंचे से मेरी माँ के ऊपर फायर कर दिया। जिससे मेरी मां गिर गयीं। जब मैंने कहा कि यह क्या किया। इस पर पप्पू ने कहा इन दोनों को मार डालो। हम लोग डर की बजह से खेतों की ओर भागे। इन लोगों ने मेरा पीछा किया। हम लोग दूर जाकर गेहूं के खेत में छिप गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानु प्रकाश मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने लालू उर्फ देवेंद्र को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर 17 दिसम्बर की तिथि नियत की गयी। पप्पू उर्फ इंद्रेश की पत्रवाली पृथक है।

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