सेना में नौकरी व वाहन लगवाने के नाम पर १२ लाख की ठगी……

न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सेना में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये तथा सेना में डंपर व बस लगवाने के नाम पर सात लाख रुपये की ठगी करने पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।शहर कोतवाली के मोहल्ला लालगेट पांचालघाट रोड निवासी सुधीर कुमार ने चांदपुर मसेनी निवासी आलोक मिश्रा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें दर्शाया था कि आरोपी आलोक मिश्रा हरदोई जिले के थाना गांव पचदेवरा का मूल निवासी है। वह चांदपुर मेसनी में समय रहा है। आरोपी ने उसके पुत्र और पुत्री को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी के चलते जान पहचान थी। मेरे पुत्र रितिक की भारतीय थल सेना में कंप्यूटर आपरेटर की नौकरी लगवाने के नाम पर पांच लाख रुपये मांगे। जिसमें से ३ लाख रुपये वर्ष २०२० में दिये। इस दौरान उसने
भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का एक पहचान पत्र और ज्वाइनिंग पत्र दिया। जिसमें 27 सितंबर 2020 तक ज्वाइनिंग करने की अंतिम तिथि थी। कोरोना काल के कारण पुत्र ज्वाइनिंग करने नहीं जा पाया। इस दौरान उसने बचे दो लाख रुपये चार अप्रैल 2021 को ले लिये। तभी उसने प्रशिक्षण पर जाने का पत्र दिया।
इसी दौरान उसने आर्मी में 13 बस और पांच डंपर लगवाने के नाम पर सात लाख रुपये और ले लिये। जब मेरा पुत्र प्रशिक्षण के लिए गया तो पता चला कि सभी कागजात फर्जी है। तब समझ में आया कि मेरा साथ १२ लाख रुपये की ठगी कर ली गई है। वादी के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने अपनी दलीले पेश की। न्यायालय ने शहर कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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