कालाबाजारी में कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दुकान निरस्त

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कालाबाजारी के आरोप में कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कोटा निरस्त कर दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को दूसरे कोटे से संबंद्ध कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार दिनांक 7  दिसंबर को रात्रि लगभग 11 बजे ग्राम पंचायत गलारपुर विकास खण्ड राजेपुर तहसील अमृतपुर की उचित दर की दुकान से सरकारी खाद्यान्न/राशन दुकान से चोरी होने की कोटेदार समरपाल शर्मा द्वारा सूचना दी गयी। जिसके बाद जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2024 को मौके पर जाकर जांच की गयी। जांच में दुकान की गोदाम में कोई खाद्यान्न/चीनी नहीं पायी गयी। गोदाम के बगल से जाने पर अंदर वाले कमरे में उचित दर विक्रेता समरपाल शर्मा द्वारा 60.250 किलोग्राम चीनी दिखायी गयी। जिसका मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया। उचित दर विक्रेता समरपाल शर्मा से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न वाहन से घर पर न आ पाने के कारण लगभग एक सप्ताह पूर्व फर्रुखाबाद-बदायुं रोड पर शिशुपाल पुत्र स्व0 रुपलाल ग्राम पंचायत गलारपुर के मकान में स्थित दुकान पर रख दिया गया था। जिसका मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर 50 किलो की कट्टियां कुल 55 बोरी 27.50 कुंतल गेहूं पाया गया। उचित दर विक्रेता समरपाल शर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त गेहूं एवं चीनी के अतिरिक्त मेरे पास किसी अन्य स्थान अथवा गोदाम पर कोई भी आवश्यक वस्तुएं चावल, गेहूं एवं चीनी नहीं हैे। गेहूं चौहद्दी से इतर पाया जाना एवं चावल की कोई भी मात्रा न पाया जाना प्रथम दृष्टया यह इंगित करता है कि उचित दर विक्रेता समरपाल शर्मा द्वारा राशन की कालाबाजारी की गयी है। मौके पर किये गये निरीक्षण, पड़ोसियों व ग्राम प्रधान के बयान तथा खाद्यान्न प्राप्ति की तिथि ठेकेदार से प्राप्त किये जाने से यह स्पष्ट हुआ कि खाद्यान्न की की चोरी नहीं हुई है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उचित दर विक्रेता द्वारा 05.33 कुंतल गेहूं, 35.33 कुंतल चावल एवं 08.750 किलोग्राम चीनी की कालाबाजारी की गयी है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा ३/७ के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके आधार पर उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोटा निरस्त कर कार्डधारकों को उचित दर विक्रेता रमाकांत ग्राम पंचायत हुसैनपुर राजपुर विकास खंड राजेपुर तहसील अमृतपुर से संबंद्ध कर दिया गया।

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