फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह ने अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रवीन कुमार को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
वर्ष 1999 में कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला कटरा नुनहाई निवासी अरविन्द कुमार पुत्र सूबेदार ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें दर्शाया था कि रमाकांत पुत्र सोनेलाल निवासी चिलपुरा से रंजिश व मुकदमेवाजी चल रही है। पीडि़त ने दर्शाया था कि 19 अगस्त 1998 को रमाकांत मुझे जान से मारने का प्रयास किया था। जिसका मुकदमा दर्ज कराया था। 5 नवम्बर 1999 को अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ कचहरी तारीख करने जा रहा था। रास्ते में अपने परचितों से मिलकर कचहरी के लिए जा रहा था। जैसे ही राज्य भण्डारागार निगम के सामने पहुंचा, तभी वहां रमाकांत व उसकी पत्नी कमलेश तथा उसका साढ़ू का लडक़ा कल्लू निवासी ग्राम उखरा थाना नवाबगंज व पप्पू निवासी मधुकपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी ने मुझे व मेरी पत्नी को रोक लिया। कमलेश ने कहा कि दोनों को मार डालो, मुकदमेवाजी खत्म हो जायेगी। इतने में पप्पू ने तमंचा निकालकर मुझे जान से मारने की नियत से गोली चला दी जो मिस हो गयी। इस दौरान उसने तमंचा की बट मेरे मार दी और पुन: लोड करने लगा। कल्लू व रमाकांत ने अपने-अपने तमंचे से मेरी पत्नी के गोली मार दी। मैं बचाव करते हुए भागा। शोर शराबा की आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौडक़र आ गये। लोगों को आता देख आरोपीगण जानमाल की धमकी देते हुए भाग गये। गोलियों से घायल मेरी पत्नी बचने की नियत से राज्य भण्डारागार निगम कार्यालय में घुस गयी और वहीं पर उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दीपेन्द्र कुमार सिंह ने अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रवीन कुमार को धारा 307 के आरोप में सात वर्ष का कारावास व पचीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व पचीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा।