किशोरी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारवास….

पीड़ित पक्ष को 24 वर्ष बाद मिला न्याय….

हत्या के मामले अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ई सी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने अजय कुमार पुत्र भीकम लाल शाक्य निवासी धीरपुर थाना मोहम्दाबाद को दोषी करार देते आजीवन कारवास व 75 हज़ार का अर्थदण्ड से दण्डित किया बीते 24 वर्ष पूर्व कोतवली मोहम्दाबाद निवासी युवती ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 12 मई 1999 में मेरे चाचा के घर पर अजय पुत्र भीकम ने आवाज दी और मेरी छोटी बहन ने दरवाजा पर जाकर पूंछा तो आरोपी अश्लीलता करने लगा विरोध करने पर अजय ने गोली मार दी पुलिस ने मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह , राजीव भगोलिवाल , अखिलेश राजपूत , संजीव कुमार पाल की कुशल पैरवी के आधार न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने हत्यारोपी अजय शाक्य को आजीवन कारवास व 75 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *