Headlines

हत्या के मामले में दोष सिद्ध, सजा सुनवाई 19 मार्च को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष सात अंकित कुमार मित्तल ने गौरव पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मिलकिया पहाड़पुर थाना नवाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि नियत की गयी है।
बीते 8 वर्षों पूर्व थाना नवाबगंज के ग्राम मिलकिया पहाड़पुर निवासी रामलड़ैते पुत्र रामचंद्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 17 अप्रैल समय करीब 6:30 बजे शाम को मैं व मेरा लडक़ा शैलेश अपनी झोपड़ी के पास बैठे थे। मैंने अपने लडक़े से कहा कि आप घर जाकर खाना खा लो। कुछ समय बाद अचानक एक फायर हुआ जिसकी आवाज सुनकर मैंने जब देखा तो मेरे ही गांव का गौरव मेरे लडक़े से हाथापाई कर रहा था। मेरे लडक़े शैलेश ने बताया कि गौरव ने तमंचे से मेरे गोली मार दी जो मेरे पेट में लगी है। गौरव गोली मारकर भाग गया। पीडि़त ने 112 नंबर पर सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने मेरे लडक़े को नवाबगंज अस्पताल में भर्ती कराया। गौरव पहले से मेरे लडक़े से बुराई मानता था। घायल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने गौरव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि नियत की गयी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *