एफआर निरस्त कर न्यायालय ने पत्नी व उसके परिजनों को किया तलब

*पति के साथ मारपीट कर सम्पत्ति हड़पने के प्रयास का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
जान से मारने का प्रयास करने व सम्पत्ति हड़पने की साजिश करने के मामले में पत्नी सहित चार ससुरालीजनों पर दर्ज कराये गये मुकदमे में पुलिस द्वारा एफआर लगा देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट प्रवीण कुमार त्यागी ने विवेचक द्वारा पे्रषित की गई अंतिम आख्या निरस्त कर दी और अभियुक्तगण पूजा उर्फ नेहा, दीपक वर्मा, नीशू वर्मा व सुशीला के विरुद्ध धारा 386, 323, 504, 506 के तहत तलब करने के लिए समन जारी कर 20 जून की तिथि नियत की है।
कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर चौरासी निवासी प्रिंस कटियार पुत्र स्व0 बाल कृष्ण कटियार ने वर्ष 2021 में न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसकी पत्नी पूजा उर्फ नेहा पुत्री ग्याप्रसाद व उसका भाई दीपक वर्मा व उसकी बहन नीशू वर्मा, सास सुशीला निवासी लोहिया अस्पताल कैम्पस आवास विकास को आरोपी बनाया। दर्ज कराये गये मुकदमें में दर्शाया था कि उसने पूजा उर्फ नेहा से प्रेम विवाह किया था। विदा होकर घर आते ही बोली कि मैने तुमसे तुम्हारी सम्पत्ति देखकर विवाह किया है और मुझसे उसके भाई व मां ने समय-समय पर कई बार में 6 लाख रुपये वसूल लिये, लेकिन लालच बढ़ता गया। 4 जुलाई 2021 को पत्नी व ससुरालीजनों के आतंक से परेशान होकर पीडि़त घर छोड़कर चला गया। जबमैने अपने इनसे ६ लाख रुपये मांगे तो देने से मना कर दिया। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से मुझे प कड़ लिया और मेरा गला दबाया। मारपीट के दौरान काफी चोंटे आयी। किसी तरह भाग कर अपनी जान बचायी। स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली। विवेचक ने एफआर लगा दी। जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए अभियुक्तों को तलब किया है।

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