दम्पती की हत्या में मां-बेटा सहित चार पर दोषसिद्ध, सजा पर सुनवाई आज….

17 वर्ष पूर्व घटी थी घटना, अवैध सम्बन्धों के चलते घटना को दिया गया था अंजाम
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज विशेष न्यायधीश एससी/एसटी एक्ट महेंद्र सिंह ने नीरज कुमार पुत्र शीशराम, रामप्यारी पत्नी शीशराम, जीतू उर्फ तोता पुत्र गंगाराम निवासीगण प्रीतम नगला फतेहगढ़ व विकास पुत्र भुवनेश्वर निवासी बजरिया को दोहरे हत्याकाण्ड के मामले में दोषों करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
वर्ष 2006 में थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम दारापुर निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि मैं सुबह जब अपने खेत पर गया था तो चीखने की आवाज आई तो मैंने गांव वालो के साथ जाकर देखा कि एक महिला की लाश पड़ी थी। जिसका गला कटा हुआ था व उसी जगह एक पुरुष की भी गर्दन कटी थी और वह घायलावस्था में पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की थी। रविन्द्र सिंह पुत्र नगपाल सिंह निवासी दारापुर की तहरीर के अनुसार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। इलाज के दौरान युवक की भी मौत हो गयी थी। मृतक दम्पती की शिनाख्त ओमप्रकाश, महादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाटव निवासी ढिलावल मऊदरवाजा के रूप में हुई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में व साक्ष्य गवाह के आधार पर हत्यारोपी महिला रामप्यारी को अपने पति शीशराम का महादेवी के अवैध संबंध होने का शक था जिसके चलते घटना को अंजाम दिया गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि हत्यारोपी की परिजनों का मेरे घर पर आना जाना था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष न्यायधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह ने हत्यारोपी नीरज, रामप्यारी, जीतू, विकास को दोहरे हत्याकाण्ड के मामले दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए १ फरवरी की तिथि नियत की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *