फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गाली-गलौज जानमाल की धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने 4 लोगों को दोषी करार देते हुए ती-तीन वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त विक्की, किशन, दीपू व दिनेश को धारा 323 के अरोप में छह-छह मह का कारावास व 500-500 के अर्थ दंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियुक्त विकी किशन को 364 में एक 1 वर्ष का कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास व विक्की, किशन, दीपू, दिनेश को धारा 308 में प्रत्येक व्यक्ति को तीन-तीन वर्ष का कारावास पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास, विक्की, किशन दीपू, दिनेश को धारा 506 में एक 1 वर्ष कारावास व 1000 अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर एक 1 माह का कारावास भुगतना होगा। धारा 504 मेंं चारों आरोपी को दोषमुक्त किया गया। वादी मातादीन निवासी सोता बहादुरपुर कोतवाली फर्रुखाबाद ने 5 अक्टूबर 2010 में मुकदमा दर्ज किया था। उसकी भाभी शौच के लिए खेत की ओर गई थी, तभी आरोपियों ने हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर एक राय होकर मेरी भाभी और भाई के साथ मारपीट की जानमाल की धमकी दी थी।