फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाली के विवाद को लेकर नाजायज तमंचे से गोली मारकर हत्या कर देने के आरोपी आंनद, वेदराम पुत्रगण शेर सिंह व मोर सिंह, शेर सिंह पुत्रगण मुकुट सिंह को अपर जिला जज ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार देते न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।। सजा के बिंदु पर 27 जून की तिथि नियत की गई है। विगत 8 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज के ग्राम नरसिंहपुर निवासी रामसिंह पुत्र लेखराज ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 20 अप्रैल 2015 को शाम के समय मेरे भाई लालाराम की पत्नी कंठश्री से नाली में गंदगी डालने को लेकर विवाद शेर सिंह की पत्नी बिटटा से हो गया था। कोतवली शिकयत करने मैं व मेरा लड़का देवेंद्र, प्रदीप, व मेरे भाई लालाराम की पत्नी कंठश्री, मीना गांव के ही रास्ते पर पहुंचे, तभी आनंद, वेदपाल, शेर सिंह, मोर सिंह ने एकराय होकर लाठी-डन्डो व तमंचे की बट से मारपीट करने लगे। आंनद ने देवेंद्र को पकड़कर नजायज तमंचे से गले में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर गांव के लोग एकत्रित हो गए। हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। हम लोगों के काफी चोट आई है और देवेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर 302, 307, 323 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने हत्या के मामले में आनंद, वेदराम, मोर सिंह, शेर सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेंज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई मंगलवार को होगी।