फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र प्रकाश व अधिवक्ता अताउल हक के साथ जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। किशोर बैरक, अस्पताल बैरक इत्यादि स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी किशोर बंदी 18 वर्ष से कम का जिला जेल में निरुद्ध ना रहे, साथ ही यह भी निर्देश दिए कि ऐसा कोई बंदी भी जेल में ना रहे जो अपनी निर्धारित सजा पूर्ण कर चुका हो। जिला कारागार में निरुद्ध सभी 41 बंदियों के अभिलेखों का परिशीलन भी किया गया। किशोर बंदियों की वास्तविक आयु का मिलान उनके जेल अभिलेखों एवम बंदियों के कथन के अनुसार भी किया गया। मौके पर कोई ऐसा किशोर बंदी कारागार में निरुद्ध नहीं पाया गया, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। कारागार की भोजन व्यवस्था और सफाई व्यवस्था उत्कृष्ठ पाई गई। निरीक्षण के समय जेल अधीक्षक भीमसैन मुुकुंद ने बताया कि कारागार अभिलेखों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी बंदी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान जेलर अखिलेश कुमार, उपजेलर अखिलेश मिश्रा और सरोज देवी उपस्थित रही। मुख्य गेट कीपर शिवम त्रिवेदी, पाकशाला सुपरवाइजर राजेंद्र बाबू और रोहतास शर्मा आदि निरीक्षण के समय उपस्थित रहे।