फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। मारपीट व गाली-गलौज के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने अभियुक्त रोहित पुत्र छन्नू निवासी करनपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परीविक्षा से दण्डित किया। विगत 12 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी पदम नरायन ने पुलिस को दी गई तहरीर में दर्शाया था कि मेरा भाई राज कमल, संतोष जाटव खिरिया मुकुंद में रहते है। हम लोग मोहम्मदाबाद में पढ़ते है। लगभग स्कूल से वापस आते समय 7 से 8 लोगों ने घेर लिया और जाति सूचक गाली-गलौज कर मारपीट की। विवेचक ने रोहित, मोहित, बबलू, शीबू, अतुल के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मोहित, शीबू, अतुल की पत्रवाली किशोर न्याय बोर्ड चली गयी। बबलू का विचारण हो चुका था। सुनवाई पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने रोहित को एक वर्ष की परीविक्षा से दण्डित किया तथा धारा ५०४ व एससी/एसटी एक्ट की धारा में दोषमुक्त कर दिया।